राकेश कुमार राठौर जिला ब्यूरो चीफ सक्ती

(सक्ती) दिनांक 26.08.2026 को प्रार्थी द्वारा थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बहन दिनांक 20.08.2026 को सुबह करीब 09:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। शाम एवं रात तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों द्वारा आस-पास तथा रिश्तेदारों में उसकी पतासाजी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। प्रार्थी द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सक्ती में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया।

पुलिस की कार्यवाही : प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा नाबालिग की शीघ्र पतासाजी कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती पंकज पटेल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा नाबालिग की लगातार पतासाजी की जा रही थी।


पतासाजी के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी गुरूदेव दास महंत के कब्जे से दस्तयाब किया गया।


पीड़िता के कथन में उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी गुरूदेव दास महंत उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।


प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं पीड़िता के कथन के आधार पर पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी गुरूदेव दास महंत पिता लक्ष्मणदास महंत, उम्र 18 वर्ष 08 माह, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उपरांत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


सक्ती पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।