धनेश देवांगन बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ

(कोरबा) शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता, गंभीर लापरवाही और बिना सूचना के कार्य से नदारद रहने के मामले में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर ने दर्री तहसील के पटवारी हल्का नंबर 40 (भैरोताल) के पटवारी मिथलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय अजगरबहार नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

प्रशासन की ओर से पटवारी मिथलेश वर्मा को दैनिक डायरी संधारित न करने, एग्रीस्टैक पंजीयन व डिजिटल क्रॉप मोबाइल ऐप में प्रविष्टि का काम शुरू न करने, नक्शा बंटाकन और अभिलेख दुरुस्ती जैसे राजस्व कार्यों को लंबित रखने तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की मैनुअल गिरदावरी के कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के अलावा यह भी सामने आया कि पटवारी 13 अक्टूबर से लगातार अपने शासकीय कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। इस गैर-जिम्मेदारी के चलते हाल ही में आए चक्रवात अर्नब से फसलों को हुए नुकसान का आकलन और आगामी धान खरीदी से पूर्व किसानों की समस्याओं का निराकरण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

कलेक्टर ने इसे पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और सेवा में बाधा मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की यह दंडात्मक कार्रवाई की है।