देवेन्द्र कुमार खूंटे रिपोर्टर कोरबा डीएम इंडिया न्यूज़ 

(कोरबा) श्री गणेश उत्सव एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने आयोजन समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात सुचारू रखने तथा गणेश प्रतिमा एवं पंडाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


निर्देश के अनुसार वाहनों में डीजे, धुमाल आदि लगाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। NGT, शासन तथा न्यायालयों द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन अनिवार्य होगा।


आयोजन समितियों को सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति लेने के साथ विद्युत व्यवस्था के लिए भी आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खुले या असुरक्षित विद्युत तारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विसर्जन शोभायात्रा सड़क के एक किनारे से निकालने तथा मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित नहीं करने को कहा गया है।


कार्यक्रम में किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति या धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, नारे या गीत, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, अश्लीलता अथवा आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक रहेगी। आगजनी से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक उपचार सामग्री रखने तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश हैं।


प्रत्येक पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। रात में स्वयंसेवकों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। स्वच्छता बनाए रखने और पुलिस-प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन या अप्रिय घटना की स्थिति में आयोजक समिति की जिम्मेदारी तय कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।