(राजनांदगांव)दिनांक 15.03.2026 को प्रार्थिया द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग लड़की को भावेश समरित द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म किया है कि रिपोर्ट पर धारा 65(2) बीएनएस, 4,5(एम),6 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर मामला गंभीर अति संवेदनशील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तत्काल चिखली चौकी प्रभारी द्वारा स्टाफ के साथ आरोपी का पतासाजी कर आरोपी भावेश कुमार समरित उर्फ कुक्कू पिता स्व. गणेश कुमार समरित उम्र 19 साल साकिन बजरंगपुर नवागांव वार्ड नं. 02 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को अभिरक्षा मे लेकर चौकी चिखली लाकर पुछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार किया जिसपर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, आर. आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, नागेश्वर साहू, म.आर. रेणुका राजपूत एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
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