18 प्रकरण दर्ज, 14 डीजे वाहन सहित 84 डीजे बॉक्स और 32 उपकरण जब्त

देवेन्द्र कुमार खूंटे रिपोर्टर कोरबा

(कोरबा) गणेश उत्सव के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में हुई कार्रवाई में कोलाहल अधिनियम के तहत 18 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने तथा कोलाहल अधिनियम, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 14 डीजे वाहन डीजे सिस्टम सहित जब्त किए गए। इसके अलावा 84 डीजे बॉक्स और 32 अन्य उपकरण, जिनमें मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर सहित अन्य सामग्री शामिल है, जब्त की गई।

कोरबा पुलिस ने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान अधिकांश समितियों ने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों को प्राथमिकता दी। विभिन्न स्थानों पर ढोल, ताशा, नगाड़ा और मांदर के साथ राउत नाचा, कर्मा सहित अन्य लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां हुईं। बैंड पार्टियों को भी अवसर दिए गए, जिससे स्थानीय कलाकारों और बैंड संचालकों को प्रोत्साहन मिला।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करते हुए उत्सव मनाने वाली समितियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाया गया। कार्रवाई केवल उन डीजे संचालकों के खिलाफ की गई, जो निर्धारित ध्वनि सीमा और लागू दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए।

कोरबा पुलिस ने समितियों और डीजे संचालकों से निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने तथा शांतिपूर्ण वातावरण में उत्सव मनाने की अपील की है। पुलिस ने परंपरा, संस्कृति और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।