लोखंडी में गोदाम से लगभग 30-35 लाख रुपये की सामग्री जब्त, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज 

चंद्र कुमार निणे॔जक जिला ब्यूरो चीफ बिलासपुर

(बिलासपुर) , तखतपुर विकासखंड के ग्राम लोखंडी में बिना लाइसेंस कीटनाशकों एवं जैव उत्प्रेरक खाद का भंडारण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोदाम से जब्त कीटनाशकों के सातों नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाए गए हैं। कृषि विभाग की शिकायत पर सकरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 उप संचालक कृषि ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर कलेक्टर बिलासपुर एवं संचालक कृषि के निर्देश पर कृषि, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने ग्राम लोखंडी में मुख्य मार्ग पर स्थित रामाघाट तालाब के पास आशु सिंह के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में कीटनाशकों एवं जैव उत्प्रेरक खाद का अवैध भंडारण पाया गया। उक्त स्थान हेतु कृषि विभाग से विक्रय एवं भंडारण की अनुमति नहीं ली थी और न ही किसी प्रकार का आवेदन अथवा जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि को दी गई थी। संयुक्त दल ने मौके पर विक्रय प्रतिबंधित करते हुए गोदाम में रखी सामग्री जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपये है। नकली होने के संदेह पर नमूने प्रयोगशाला भेजे गए थे। इनमें से राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, राजनांदगांव भेजे गए सभी सात नमूने जांच में मानकों के विपरीत पाए गए। बिना लाईसेंस अवैध रूप से कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक खादों का भण्डारण करने के लिए कृषि विभाग की शिकायत पर सकरी थाने में आरोपी के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया है तथा पुलिस मामले की सभी पहलुओं की आगे की जांच कर रही है। 

 उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में कृषि आदानों की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक केवल पंजीकृत विक्रेताओं से खरीदें और खरीदी का बिल अवश्य लें।