लोक अदालत के साथ स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी होगा आयोजन

कृष्णा पाण्डेय जिला ब्यूरो चीफ जीपीएम 

(गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय पेण्ड्रारोड में किया जाएगा। लोक अदालत के साथ स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी होगा आयोजन किया जाएगा। तालुका विधिक सेवा समिति पेण्ड्रारोड की अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने आमजनों से शिविरों का लाभ लेने अपील किया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय पेण्ड्रारोड में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। न्यायधीशों एवं पैरा लीगल वालिंटियर्स के माध्यम से लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु पक्षकारों के मध्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 

     लोक अदालत में पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से मोहल्ला लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु भी जन संपर्क कर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। इसमें विद्युत विभाग, वन मण्डल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका, लीड बैंक मैनेजर के साथ बैठक कर अधिक से अधिक लंबित राशि वसूली हेतु प्रीलिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुति हेतु चर्चा की गई एवं पक्षकारों को जगरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। लोक अदालत में सिविल, दांडिक, राजस्व, श्रम, मोटर दुर्घटनादावा, बैंक, बीमा, विद्युत, रेल्वे ट्रिव्यूनल आपरेटिव, दूरभाष, डाकतार, आयकर, विक्रयकर, ईर्धन आपूर्ति, स्थानीय निकाय तथा अन्य न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थानों एवं फोरम आदि में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत का अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश के समान प्रभावशील होता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में न्यायालय शुल्क की छूट प्रदान की जाती है तथा पूर्व में लगाये गये न्यायालय शुल्क को भी वापस किया जाता है।