वर्चुअल बैठक में न्यायिक अधिकारियों को अधिकतम मामलों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश
चंद्र कुमार निर्णेजक जिला ब्यूरो चीफ बिलासपुर
(बिलासपुर)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए उच्च न्यायालय से राज्य के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्षों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा श्रम न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू भी उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधीश ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि वे विशेष प्रयास कर अधिकतम संख्या में पुराने लंबित सिविल एवं आपराधिक सुलह योग्य मामलों की पहचान करें और उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, परक्राम्य लिखत अधिनियम तथा मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व पक्षकारों के साथ बैठक कर उन्हें समझाइश दें, ताकि आपसी सहमति से मामलों का त्वरित समाधान हो सके। साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम और मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति से संबंधित उन मामलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए, जिनमें बीमा कंपनियां एवं वित्तीय संस्थाएं पक्षकार होती हैं, ताकि बेहतर समन्वय स्थापित कर समझौता कराया जा सके।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, परिवार न्यायालय, फोरम, अधिकरण तथा सभी राजस्व न्यायालयों में आयोजित होगी, जिसमें सिविल एवं आपराधिक सुलह योग्य मामलों सहित अन्य विवादों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान भी मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 41,19,609 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें 40,21,821 पूर्व-विवाद (प्री-लिटिगेशन) तथा 97,788 न्यायालयों में लंबित मामले शामिल हैं। इन मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निराकरण किया जा सके।
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