(राजनांदगांव)प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि रूपेश साहू उर्फ उंघाय द्वारा दिनांक 31.01.2026 को पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी का रास्ता रोककर अपने पास रखे धारदार हथियार से प्रार्थी के दाहिने पैर को मारकर चोट पहुंचाया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भ0पु0से0) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेण्डर किरो के पर्यवेक्षण में थाना सोमनी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था आरोपी रूपेश साहू उर्फ उंघाय पिता धरमदास साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव घटना कारित करने के बाद से ही अपने सकुनत से फरार था जिसे दिनांक 13.03.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पृथक से पुलिस रिमांड लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया है आरोपी के विरुद्ध थाना सोमनी में 03 अपराध लंबित है साथ ही आरोपी के विरुद्ध पूर्व में पाक्सो एक्ट, चोरी का प्रकरण एवं आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हो चुका है। आरोपी बहुत ही शातिर व्यक्ति है जिसे पुलिस द्वारा तकनीकी साधनों एवं मनोवैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, सहायक उप निरीक्षक राजू मेश्राम प्रधान आरक्षक डुलेश्वर साहू, हेमंत अनंत, भूपेंद्र कोंचे, आरक्षक विनोद महिलांगे, लीला साहू, वीरेंद्र मंडावी, शंकर राव, नीरज विश्वकर्मा, तुषार व अन्य थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
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