(सारंगढ़–बिलाईगढ़)आबकारी आयुक्त पी एस एल्मा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पदमिनी भोई साहू और जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ एवं बरमकेला द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आरोपीयों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 (क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराया गया है।
गुड़ेली लातनाला मार्ग पर संदिग्ध वाहनो की जाँच तलाशी में ग्राम गुड़ेली के दो आरोपीयों के दोपहिया वाहन में अवैध हाथभट्टी महुआ शराब का परिवहन किये जाने पर विधिवत कार्यवाही की गई। इसमें आरोपी अमृतलाल यादव पिता धनीराम से 25 लीटर शराब व बाईक हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 13 यूजे 5448 और आरोपी बरातू मांझी पिता धरमू से 30 लीटर शराब व बाईक टीवीएस एक्सल 100 क्रमांक सीजी 13 एएन 8190 जप्त किया गया। इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया एवं हमराह स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा।
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