फर्जी नामांतरण मामले में मरवाही के पटवारी पर गिरी गाज: एसडीएम ने किया निलंबित,फर्जी नामांतरण मामले में ग्राम पंचायत सचिव और पूर्व सरपंच पर कार्रवाई के निर्देश
फर्जी नामांतरण मामले में मरवाही के पटवारी पर गिरी गाज: एसडीएम ने किया निलंबित
कृष्णा पाण्डेय जिला ब्यूरो चीफ जीपीएम
(गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)मरवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने भूमि नामांतरण और बिक्री से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए पटवारी रविन्द्र कश्यप पटवारी हल्का नम्बर 24 करगीकला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार आवेदकगण सावन सिंह एवं तीन अन्य के द्वारा कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया है कि उनके पैतृक संपत्ति को भूमाफिया द्वारा फर्जी फौती नामांतरण अन्य किसी व्यक्ति के नाम पन फर्जी दर्ज कर रजिस्ट्री नामांतरण एवं शेष भूमि के विक्रय करने का प्रयास करने वालों के विरुध्द एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किया जाए। शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया पटवारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत पाया गया। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उनहें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
फर्जी नामांतरण मामले में ग्राम पंचायत सचिव और पूर्व सरपंच पर कार्रवाई के निर्देश
गौरेला पेंड्रा मरवाही,जिले के मरवाही क्षेत्र स्थित ग्राम मगुरदा में आदिवासी परिवारों की पैतृक भूमि के कथित फर्जी नामांतरण और भूमि विक्रय के प्रयास के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव और पूर्व सरपंच तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मगुरदा के आवेदक गण सावन सिंह वाकरे, मानसिंह, राम खिलावन एवं दिनेश सिंह ने शिकायत की थी कि उनकी पैतृक एवं आदिवासी भूमि का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने तथा शेष भूमि बेचने का प्रयास किया गया। मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही द्वारा कराई गई।
जांच में पाया गया कि ग्राम सभा के प्रस्ताव को बिना पर्याप्त सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजी जांच के पारित किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पंचायत सचिव ज्योति गुप्ता और तत्कालीन सरपंच सुखलाल पोर्ते की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक एवं वैध उत्तराधिकारियों के संबंध में आवश्यक छानबीन नहीं की गई, जबकि संबंधित भूमि के रिकॉर्ड और स्वामित्व की पुष्टि की जानी चाहिए थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत सचिव ज्योति गुप्ता तथा पूर्व सरपंच सुखलाल पोर्ते के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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