खाद्य विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी और आकस्मिक जांच, अनियमितता पाए जाने पर 476 सिलेण्डर जप्त

कृष्णा पाण्डेय जिला ब्यूरो चीफ जीपीएम 

(गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) जिले में एलपीजी गैस सिलेण्डर के सुचारू एवं व्यवस्थित वितरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गैस सिलेण्डर वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिले में संचालित गैस एजेंसियों की वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में 21 अगस्त 2026 को खाद्य निरीक्षकों द्वारा मेसर्स सियाराम इण्डेन एजेंसी, गौरेला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 438 नग घरेलू एवं 38 नग व्यवसायिक, कुल 476 एलपीजी गैस सिलेण्डर जप्त किए गए। प्राप्त शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मेसर्स सियाराम इण्डेन एजेंसी, गौरेला को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित किया गया है तथा 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भी संबंधित एजेंसी पर 11 लाख 85 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 

    जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी गैस एजेंसियों को एलपीजी सिलेण्डर के वितरण में निर्धारित व्यवस्था का पालन करने तथा उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जिले की सभी गैस एजेंसियों में लगातार जांच एवं निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि एलपीजी गैस सिलेण्डर के वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर इण्डियन ऑयल के टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं गैस सिलेण्डर वितरण व्यवस्था के संबंध में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।