(गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) जिले में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और उच्चाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेण्ड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3252/स्था.02/2026-27, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के माध्यम से सविता चंद्रा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और संबंधित प्रकरण को संचालनालय भेजा गया था। पत्र में शासकीय कार्य में बाधा, अनुशासनहीनता और उच्चाधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग संबंधी आरोपों का उल्लेख किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को तहसीलदार मरवाही द्वारा ग्राम मरवाही के पटवारी हल्का नंबर 04 स्थित खसरा नंबर 368/1 एवं 369/1, दुर्गा पंडाल के सामने की भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान सविता चंद्रा पर मौके पर पहुंचकर शासकीय कार्य में बाधा डालने, राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा उपस्थित लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है।
जारी आदेश में उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान सविता चंद्रा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र होंगी।
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