जांच प्रतिवेदन में राजनीतिक दल के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की पुष्टि, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई


देवेन्द्र कुमार खूंटे रिपोर्टर रामपुर कोरबा

(कोरबा) राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता और शासकीय कार्यों में अनाधिकृत हस्तक्षेप की शिकायत के मामले में शिक्षा विभाग ने शिक्षक प्रवीण कुमार डहरिया के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। प्रवीण कुमार डहरिया शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल, विकासखंड करतला में शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हैं। उनके निलंबन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के प्रशासकीय एवं शासकीय कार्यों में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहने संबंधी शिकायत की जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन दिनांक 16 सितंबर 2026 के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के परीक्षण में प्रवीण कुमार डहरिया की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होना पाया गया।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के प्रस्ताव तथा संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई की गई। विभाग ने संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 5 के विपरीत पाया।

इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रवीण कुमार डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के पालन और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा सामने आया है।