(गौरेला-पेंड्रा-मरवाही) जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ कड़ी धाराएं जोड़ीं।
पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को थाना पेंड्रा में नाबालिग छात्रा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने थाना पेंड्रा पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया तथा मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2), 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी शिक्षक अमित शर्मा (34 वर्ष), निवासी रामनगर, जिला मैहर (मध्य प्रदेश) को 22 जुलाई 2026 की रात करीब 9:40 बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को विशेष न्यायालय, पेंड्रारोड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और प्रकरण में उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
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