लाखों रुपये की साइबर ठगी की रकम का उपयोग कर खरीदे गए सोने के सिक्कों की जांच जारी
दिब्येन्दु मृधा संपादक डीएम इंडिया न्यूज़
(रायपुर)प्रार्थी ऋषभ शर्मा ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी संतोषी नगर मेन रोड, टिकरापारा क्षेत्र में श्री ओम शांति ज्वेलर्स नाम से सोने-चांदी की दुकान है। दिनांक 18.07.2026 को दो युवक उसकी दुकान पर आए, जिनमें से एक युवक दुकान के अंदर आया तथा दूसरे युवक ने बाहर खड़े होकर निगरानी की। अंदर आए युवक ने 7 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने की बात कही। एक साथ 7 ग्राम का सिक्का उपलब्ध नहीं होने पर प्रार्थी ने उसे 1-1 ग्राम वजन के 07 नग सोने के सिक्के प्रदान किए, जिसकी कुल कीमत 99,900/- थी। उक्त राशि का भुगतान युवक द्वारा JAGDAMBA TC के यूपीआई आईडी के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। दिनांक 20.07.2026 को प्रार्थी को बैंक से जानकारी प्राप्त हुई कि प्राप्त राशि 99,900/- फ्रीज हो गई है। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि जिस खाते से भुगतान किया गया था, उसमें साइबर धोखाधड़ी से संबंधित राशि जमा थी। आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की राशि का उपयोग कर सोने के सिक्के प्राप्त किए गए, जिससे प्रार्थी को 99,900/- की आर्थिक क्षति हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 676/26, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी अजय सोनी ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मेन रोड टिकरापारा में अजय ज्वेलर्स नाम से सोने-चांदी की दुकान है। दिनांक 17.07.2026 को एक युवक उसकी दुकान पर आया और 6 ग्राम सोना खरीदने की बात कही। प्रार्थी के पास 5 ग्राम सोने का सिक्का उपलब्ध होने पर उसने युवक को 76,220/- का 5 ग्राम सोने का सिक्का प्रदान किया, जिसका भुगतान युवक द्वारा JAGDAMBA TC के यूपीआई के माध्यम से किया गया। इसके बाद युवक ने पुनः सोना खरीदने के नाम पर 23,500/- का भुगतान किया तथा बाद में सोना नहीं लेने की बात कहकर उक्त राशि वापस प्राप्त कर ली। दिनांक 20.07.2026 को प्रार्थी को बैंक के माध्यम से जानकारी मिली कि उसके खाते में प्राप्त राशि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित होने के कारण होल्ड कर दी गई है। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि कुल 1,99,440/- की राशि विवादित है, जो वास्तविक साइबर ठगी के पीड़ित को वापस की जाएगी। इस प्रकार आरोपी द्वारा जानबूझकर धोखाधड़ी की नियत से साइबर ठगी की राशि के माध्यम से सोना खरीदा गया, जिससे उसे 1,99,440/- की आर्थिक क्षति हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 677/26, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दोनों घटनाओं को पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला तथा पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) रॉबिन्सन गुरिया द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर दोनों प्रकरणों की विवेचना प्रारंभ की गई। गठित टीम द्वारा प्रार्थीगण से घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों के हुलिए, घटना के तरीके एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गईं। साथ ही आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक खातों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एवं अन्य तकनीकी माध्यमों की जानकारी प्राप्त कर उनका गहन तकनीकी विश्लेषण किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि आरोपियों द्वारा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को किस प्रकार विभिन्न माध्यमों से उपयोग किया गया तथा इस प्रकार की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता है अथवा नहीं। टीम द्वारा बैंकिंग लेन-देन, डिजिटल भुगतान के विवरण, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से साइबर ठगी से प्राप्त राशि का उपयोग कर सोने-चांदी के आभूषण एवं सिक्कों की खरीदी की गई, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं मैदानी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी दौरान पुलिस टीम को प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संदेहियों की पतासाजी कर आरोपी मनजीत मंडल, शाहिल नेताम एवं आयुष साहू को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने साइबर ठगी से प्राप्त राशि का उपयोग कर सोने-चांदी की खरीदी करने सहित उक्त घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 12 ग्राम सोने के सिक्के कीमती लगभग 1,80,000/- रूपये जप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा की गई अन्य वारदातों, साइबर ठगी की राशि प्राप्त करने के माध्यम, सहयोगी व्यक्तियों एवं अन्य जुड़े हुए नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं।
विवेचना के दौरान यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रकरण में अन्य व्यक्तियों के संलिप्त होने की संभावना है, जिसके संबंध में पुलिस टीम द्वारा गहन जांच एवं पतासाजी की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से प्राप्त मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का तकनीकी परीक्षण कर उनमें उपलब्ध डाटा, चैट, कॉल डिटेल, ऑनलाइन लेन-देन एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी -01. मनजीत मंडल पिता निरपथ मंडल उम्र 27 साल निवासी ग्राम पाना वार थाना बांदे उत्तर बस्तर जिला कांकेर (छ.ग.)। 02. शाहिल नेताम पिता माखन नेताम उम्र 21 साल निवासी संजय नगर टिकरापारा गौरा गौरी चैक थाना टिकरापारा रायपुर। 03. आयुष साहू पिता जामवंत साहू उम्र 21 साल निवासी संजय नगर गौरी चैरा थाना टिकरापारा रायपुर।
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