हेल्पलाइन 1033 पर बार-बार सूचना के बावजूद नहीं मिली समय पर मदद; क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता और रिकवरी उपकरणों में ईंधन की कमी ने खोली व्यवस्था की पोल
धनेश देवांगन बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ
(बिलासपुर) राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के बाद त्वरित राहत और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना संबंधित रखरखाव एजेंसी की प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन जब आपात स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद न हों, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेन ऑपरेटर उपलब्ध न हो और रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन तक न मिले, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में सामने आई ऐसी ही कमियों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित संचालन एवं रखरखाव एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।
*हादसे के बाद राहत में देरी, यातायात रहा बाधित*
जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को तड़के करीब 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के निकट दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में देरी हुई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। ऐसी परिस्थितियों में त्वरित रिकवरी व्यवस्था और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता बेहद जरूरी होती है, ताकि दुर्घटनास्थल को जल्द सुरक्षित बनाया जा सके और अन्य वाहनों के लिए जोखिम कम हो।
*परियोजना प्रबंधक अनुपस्थित, जरूरी संसाधनों की भी कमी*
घटना के दौरान सामने आई खामियों ने एजेंसी की आपातकालीन तैयारियों पर सवाल खड़े किए। निरीक्षण में पाया गया कि एजेंसी का परियोजना प्रबंधक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए आवश्यक क्रेन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं था। इतना ही नहीं, रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन की कमी भी राहत कार्य में बाधा बनी।
सबसे गंभीर बात यह रही कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। यह स्थिति बताती है कि राजमार्ग पर आपातकालीन सेवाओं के लिए केवल संसाधन निर्धारित कर देना पर्याप्त नहीं है; उनका तत्काल उपलब्ध और परिचालन योग्य होना भी अनिवार्य है।
*NHAI की कार्रवाई: ₹10 लाख का जुर्माना*
दुर्घटना प्रबंधन, राजमार्ग पेट्रोलिंग और आपातकालीन सहायता से जुड़े निर्धारित परिचालन मानकों के अनुपालन में पाई गई कमियों को गंभीर मानते हुए NHAI ने संबंधित एजेंसी पर ₹10 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई रखरखाव एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सख्त कदम है।
*सड़क सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं*
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना होने की स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। समय पर सहायता मिलने से यातायात बहाल करने, दुर्घटनास्थल पर जोखिम कम करने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में मदद मिलती है। ऐसे में परियोजना प्रबंधक की अनुपस्थिति, क्रेन ऑपरेटर की कमी और रिकवरी उपकरणों में ईंधन का अभाव जैसी खामियां सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं।
NHAI की यह कार्रवाई रखरखाव एजेंसियों के लिए स्पष्ट संदेश है—राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिम्मेदारी केवल सड़क का रखरखाव करना नहीं, बल्कि दुर्घटना के समय त्वरित और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करना भी है। यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित एजेंसियों को आर्थिक दंड और नियमानुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
अब जरूरी है कि ऐसी कार्रवाई का असर जमीन पर दिखाई दे और राजमार्गों पर तैनात एजेंसियां अपने कर्मचारियों, क्रेन, रिकवरी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि किसी दुर्घटना के बाद राहत व्यवस्था की विफलता से यातायात और सुरक्षा संबंधी परेशानियां न बढ़ें।
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